दिल्ली दंगों (Delhi Riots) से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छात्र कार्यकर्ताओं उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। दोनों पर दिल्ली दंगों की साजिश और हिंसा से जुड़े गंभीर आरोप हैं।
हालांकि, Bar and Bench की रिपोर्ट के अनुसार, शीर्ष अदालत ने इस मामले में अन्य पांच आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने यह फैसला आरोपों की प्रकृति और प्रत्येक आरोपी की भूमिका को अलग-अलग आधार पर परखते हुए लिया।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि उमर खालिद और शरजील इमाम के खिलाफ लगाए गए आरोप काफी गंभीर हैं, जिसके चलते उन्हें फिलहाल राहत नहीं दी जा सकती। वहीं, जिन पांच अन्य आरोपियों को जमानत दी गई है, उनके मामलों में अदालत ने आरोपों की गंभीरता कम मानी।
इस फैसले को दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में एक अहम न्यायिक घटनाक्रम माना जा रहा है, जिस पर राजनीतिक और कानूनी हलकों में लगातार नजर बनी हुई है।
